जिलेवासियों को शांतिपूर्ण होली मनाने के लिए डीएम व एसपी ने जारी किया आदेश

SHARE:

कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):

कैमूर जिले में सात व आठ मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। इस दौरान जिले में कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए डीएम नवदीप शुक्ला और एसपी ह्रदयकांत ने संयुक्त आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि होलिका दहन के बाद आठ मार्च को होली मनाई जाएगी। होलिका दहन रात में सार्वजनिक स्थलों, चौक-चौराहों पर मनाया जाता है। होली खेलने के दौरान अभद्र व्यवहार के कारण कभी-कभी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। होली के नाम पर लोग एक दूसरे पर कीचड़, गोबर भी फेकते हैं। जो विवाद का कारण बन जाती है। इससे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी-कभी लोग होली का लाभ उठाते लोग पुरानी दुश्मनी में बड़ी घटना को अंजाम देते है। कई बार होली के मौके पर जातीय तनाव भी पैदा होता है। इसलिए होलिका दहन से लेकर होली तक प्रशासन सतर्क रहेगा। जुलूस में शरारती तत्वों द्वारा धार्मिक उन्माद वाले नारे नहीं लगाएंगे तथा डीजे पर अश्लील गाना बजाना प्रतिबंधित रहेगा। इसलिए सभी बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष आदि पूरी तरह तैयार रहेंगे तथा किसी प्रकार की स्थिति को समय से नियंत्रित करने को तैयार रहेंगे। विधि-व्यवस्था के लिए शिकायती फोन नंबर जारी किया गया। किसी प्रकार की परेशानी होने पर लोग तत्काल पुलिस को सूचना दें। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचेगी और मामले का निबटारा किया गया।

Join us on:

Leave a Comment