तीन महिला समेत 4 अवैध शराब कारोबारी को पांच 5 साल का सश्रम कारावास।

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पंकज कुमार जहानाबाद।

अवैध शराब कारोबारी के सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरा करने के उपरांत अनन्य उत्पाद न्यायालय दो के न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने उषा देवी शिव वरती देवी सुनील मांझी तथा रामाधार मांझी को बिहार उत्पाद मध् निषेध अधिनियम की धारा 30(a )के तहत दोषी करार देते हुए पांच 5 साल का सश्रम कारावास और एक ₹100000 अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया। इतना ही नहीं अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर सभी आरोपियों को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उपरोक्त आशय की जानकारी विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रमोद कुमार ने दी है । उन्होंने बताया कि इस मामले में किंजर थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव ने किंजर थाना क्षेत्र के शांतिपुरम अकोला मुसहरी निवासी उषा देवी शिव वरती देवी सुनील मांझी तथा बारहमाइल मुसहरी निवासी रामाधार मांझी को नामजद कर कांड संख्या 104/21 प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि 19 नवंबर 2021 को अवैध शराब निर्माण बिक्री करने वालों के खिलाफ छापामारी दल का गठन कर अभियान चलाया गया था। इस क्रम में शांतिपुरम अकोला मुसहरी निवासी उषा देवी के घर की तलाशी लेने पर गैलन में रखा 5 लीटर देशी महुआ शराब तथा दो गैलन में भरा हुआ सौ लीटर जावा महुआ बरामद किया गया जबकि शिव वरती देवी के घर की तलाशी लेने पर 2 लीटर वाले प्लास्टिक के 5 बोतल में 10 लीटर देशी महुआ शराब बरामद हुआ। जबकि सुनील मांझी के घर की तलाशी लेने पर 5 लीटर देशी महुआ शराब तथा 200 लीटर जावा महुआ बरामद किया गया । इधर बारहमाइल मुसहरी स्थित रामाधार मांझी के घर की तलाशी लेने पर 5 लीटर महुआ शराब तथा 30 लीटर जावा महुआ बरामद किया गया था । इस मामले में अभियोजन जन की तरफ से कुल 7 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे।

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