पंकज कुमार जहानाबाद।
नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर जिले में विधि-व्यवस्था/ शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु आयुध नियम, 2016 के नियम-30 के अंतर्गत आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा धारित शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराना अपेक्षित है, जिसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी श्री रिची पाण्डेय द्वारा शस्त्रों के भौतिक सत्यापन के लिए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति थानावार किया गया है।
जहानाबाद जिले में शस्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु अंचल अधिकारी, जहानाबाद सदर को दिनांक 12 से 13 सितम्बर, 2022 तक जहानाबाद नगर थाना में, दिनांक 14 से 15 सितम्बर, 2022 तक कड़ौना ओ.पी. में, दिनांक 16 से 17 सितम्बर, 2022 तक कल्पा ओ.पी. में तथा दिनांक 18 से 19 सितम्बर, 2022 तक परसबिगहा थाना में प्रतिनियुक्ति किया गया है। उसी प्रकार अंचल अधिकारी, मखदुमपुर को दिनांक 12 से 14 सितम्बर, 2022 तक मखदुमपुर थाना में, दिनांक 14 से 15 सितम्बर, 2022 तक पर्यटन थाना, बराबर में तथा दिनांक 16 से 17 सितम्बर, 2022 तक टेहटा ओ.पी. में प्रतिनियुक्ति किया गया है। वहीं अंचल अधिकारी, हुलासगंज को दिनांक 12 से 17 सितम्बर, 2022 तक हुलासगंज थाना में, अंचल अधिकारी, घोषी को दिनांक 12 से 17 सितम्बर, 2022 तक घोषी थाना में, अंचल अधिकारी, मोदनगंज को दिनांक 12 से 17 सितम्बर, 2022 तक ओकरी ओ.पी. में, अंचल अधिकारी, रतनी फरीदपुर को दिनांक 12 से 17 सितम्बर, 2022 तक शकुराबाद थाना में तथा अंचल अधिकारी, काको को दिनांक 12 से 13 सितम्बर, 2022 तक काको थाना में, दिनांक 14 से 15 सितम्बर, 2022 तक भेलावर ओ.पी. में तथा दिनांक 16 से 17 सितम्बर, 2022 तक पाली थाना में शस्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।
जिला पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया है कि वे अपने-अपने संबंधित थाना/ओ.पी. में निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 10ः00 बजे से अपराह्न 04ः00 बजे तक उपस्थित रहकर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कर अनुज्ञप्ति पर Inspected for the year 2022 अंकित करेंगे। साथ हीं उनके पास उपलब्ध कारतूस के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। सभी थानाध्यक्ष /ओपी अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि के पूर्व थाना के शस्त्र पंजी का मिलान जिला शस्त्र शाखा जहानाबाद के पंजी से कर लेंगे ताकि किसी भी अनुज्ञप्तिधारी का शस्त्र भौतिक सत्यापन से वंचित न रह जाए। सभी थाना प्रभारी एवं ओ.पी. प्रभारी को निदेश दिया गया कि अपने-अपने थाना/ओ.पी. में शस्त्र पंजी के अनुसार सभी अनुज्ञप्तिधारियों को चौकीदार/दफादार के माध्यम से लिखित सूचना भी तामिला करायेंगे, ताकि अनुज्ञप्तिधारियों को सूचना मिल सके एवं ससमय अपने-अपने शस्त्रों का सत्यापन निश्चित रूप से करवा लें। तामिला सूचना की एक प्रति संबंधित निरीक्षण/सत्यापन प्रतिवेदन के साथ भेजना सुनिश्चित करेंगे। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि जहानाबाद जिला अंतर्गत मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के वारिसानो/उत्तराधिकारियों द्वारा धारित शस्त्रों को संबंधित थाना में जमा नहीं किया जाता है। सभी दंडाधिकारियों एवं सभी थाना/ओ.पी. अध्यक्षों को निदेश दिया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर चिपकाए गये फोटो से मिलान कर ही उनके शस्त्र का भौतिक सत्यापन करेंगे एवं सभी थाना/ओ.पी. अध्यक्ष मृत अनुज्ञप्तिधारियों का शस्त्र थाना में जमा कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।




