रेप केस में शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं!

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रिपोर्ट -अनमोल कुमार :-

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था FIR दर्ज करने का आदेश
महिला से दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी का आरोप

नई दिल्ली : केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बड़े भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को रेप केस सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। दरअसल, रेप केस में FIR दर्ज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा थपथपाया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि, इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करने को कहा है। अब यह माना जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ तब तक FIR दर्ज हो सकती है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पुराने मामले में पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया और पुलिस को इस मामले में जांच तीन महीने में पूरी करने के लिए कहा है। इसी फैसले के खिलाफ शाहनवाज ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी थी। गौरतलब है कि दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने की अपील की थी। महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता है। हालांकि, निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला बनता है। हाई कोर्ट ने जुलाई 2018 में शाहनवाज के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। इस फैसले को भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट से भी शाहनवाज को झटका लगा है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

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