हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा!

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रिपोर्ट – पंकज कुमार जहानाबाद।

जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है ।हत्या के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास
डी &ए एस जे 10 विशाल कुमार की अदालत ने सुनाई है। रमता सिंह गौरव कुमार उत्तम कुमार शशिकांत शर्मा एवं निहाल नंदन सिंह के सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई पूरा करने के उपरांत भा द वि की धारा 302 के तहत सभीदोषी को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपया अर्थ दंड भुगतने की सजा सुनाई l इतना ही नहीं न्यायालय ने हत्या के षड्यंत्र रचने के मामले में सभी लोगों को भाद बी की धारा 120 बी के तहत आजीवन कारावास एवं 10 -10 हजार रूपये अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनायाl साथ ही न्यायालय ने सभी आरोपियों को घटना के क्रम में बचाने आए राहगिर उदय प्रसाद पर जानलेवा हमला करने को लेकर भा द बी की धारा 307 के तहत 7 साल का कठोर कारावास एवं पांच ₹5000 अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनायाl इतना ही नहीं न्यायालय ने सभी आरोपियों को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत 3 साल का सश्रम कारावास एवं एक ₹1000 अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया lइस मामले में लोक अभियोजक शारदानंद कुमार ने अभियोजन का पक्ष रखाl उन्होंने बताया कि इस मामले में जिला के हुलासगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कोकरसा गांव निवासी प्रतिमा देवी ने उपरोक्त उपरोक्त लोगों को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराई थी l सूचिका ने आरोप लगाई थी कि वह अपने पुत्री के साथ घटना के दिन जहानाबाद व्यवहार न्यायालय से मुकदमे में पैरवी करने के बाद घर लौट रही थी कि रास्ते में अपराधियों ने घेरकर गोली मार दी जिससे मेरी बेटी जख्मी हो गई l इसी क्रम में एक राहगीर उदय प्रसाद बचाने के लिए आया तो उसे भी अपराधियों ने गोली मार कर जख्मी कर दिया lबाद में रिचा कुमारी की मौत हो गई थी l इस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक अनुसंधानकर्ता चिकित्सक समेत 10 गवाहो की गवाही कराई गई थीl हत्या के मामले में दोषी करार पूर्व में ही पांचो लोग दिए गए थे ।इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई कर आजीवन कारावास की सजा पांच लोगों को हुई है यह सजा देर शाम सुनाई गई

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