रिपोर्ट- संतोष तिवारी!
पटना के प्रो. डॉ. संजीव धारी सिन्हा लीबीया में अंग्रेजी विषय के प्रोफेसर हैं!
मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा से प्रोफेसर सिन्हा ने फोन पर बात कर लगाई मदद की गुहार!
मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा पहुँचे मानवाधिकार आयोग!
मुजफ्फरपुर :- पटना के राजेंद्र नगर इलाके के निवासी प्रोफेसर डॉ.संजीव धारी सिन्हा लीबीया के यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं, जो वापस बिहार आने के लिए वर्ष-2014 से ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे अपने वतन वापस नहीं लौट पा रहे हैं। प्रोफेसर सिन्हा भारतीय दूतावास की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। लीबीया के त्रिपोली यूनिवर्सिटी में सेवा देते रहने के बावजूद 2014-15 और 2015-16 में कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की गई। वीजा की दुश्वारियों के कारण 2017 में त्रिपोली यूनिवर्सिटी ने उन्हें 39 माह की बजाय सिर्फ 21 माह का ही वेतन दिया,जो उस दौरान वीजा नहीं होने के कारण हवाला के दायरे में है। अलमेरगिब यूनिवर्सिटी में भी सेवा के दौरान उन्हे वैध वीजा नहीं दिया गया। बगैर वीजा विदेशों में सेवा गैरकानूनी है। उस दौरान अर्जित राशि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के दायरे में होंगी और पूरी सैलरी हवाला के दायरे में होंगी। प्रो. सिन्हा ने मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के.झा से फोन पर बात कर मदद की गुहार लगाई हैं। तत्पश्चात् मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना के समक्ष दो अलग-अलग याचिका दायर की हैं। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के.झा ने बताया कि प्रो.डॉ.संजीव धारी सिन्हा के मामले में सरकार गंभीर नहीं हैं, कारण कि विशेष स्थिति में पूर्व की तिथि से वीजा देने का प्रावधान हैं, लेकिन इसके लिए संबंधित संस्थान और सरकार की भूमिका अहम हैं। लेकिन प्रस्तुत मामले में सरकार गंभीर नहीं हैं, जिस कारण प्रोफेसर सिन्हा की वतन वापसी संभव नहीं हो पा रही हैं, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं। हालांकि मामले के संबंध में लीबीया के उपशिक्षा मंत्री ने पहल भी की तथा अलमेरगिब विश्वविद्यालय ने भी सैलरी उनके एकाउंट में भेजने पर सहमति दे दी लेकिन भारतीय दूतावास की सुस्ती के कारण मामला सलट नहीं रहा है।सिर्फ वैध तरीके से पूरी अवधि के वीजा मिलने पर ही उनकी वतन वापसी संभव हैं। प्रोफेसर डॉ. संजीव धारी सिन्हा ने भारत सरकार और बिहार सरकार से गुहार लगाई कि किसी तरह उन्हें लीगल एगजिट वीजा व उनके वहाँ सहायक प्रोफेसर होने का कागज दिला दे। वे पैसा बाद में लीबीया से ले लेंगे लेकिन लीगल एगजिट वीजा मिल जाये तो घर लौट जायेंगे। प्रो. सिन्हा लीबीया की राजधानी त्रिपोली से 80 किलोमीटर दूर खुम्स में हैं। वे अलमरगिब यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विषय के सहायक प्रोफेसर रहे हैं। उनका भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 1.5 करोड़ रुपया बकाया हैं। न उन्हें बकाया वेतन दिया जा रहा है और न ही लीगल वीजा। डॉ.सिन्हा वर्ष- 2009 में लीबीया गये थे और वर्ष- 2017 तक त्रिपोली यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर थे। प्रो.डॉ सिन्हा के पास न तो लीगल वीजा हैं और न ही आई कार्ड हैं। मामला अब मानवाधिकार आयोग पहुँच चूका हैं, जिस कारण अब सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा और प्रोफेसर सिन्हा की वतन वापसी के लिए पहल करना होगा। वहीं मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के.झा ने कहा कि प्रो. डॉ.संजीव धारी सिन्हा की सुरक्षित व सकुशल वतन वापसी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुसार हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए।




