पूर्व विधायक को न्यायालय ने न्यायायिक हिरासत में भेजा!

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टिंकु कुमार समस्तीपुर

आर्म्स एक्ट में हुई कार्रवाई!

समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामबालक सिंह एवं उनके भाई को कोर्ट ने आर्म्स एक्ट की धारा में दोषी दोषी पाया है।

मिली जानकारी के अनुसार विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जदयू विधायक रामबालक सिंह एवं उनके भाई लाल बाबू सिंह को विभूतिपुर थाना कांड संख्या 62/2000 मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश जारी किया।

पूर्व विधायक एवं उनके भाई पर वर्ष 2000 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ललन सिंह पर कातिलाना हमले का आरोप था। जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ललन सिंह जख्मी हो गए थे एवं उनका हाथ पूरी तरह से जख्मी होने के बाद किसी काम का नहीं रहा। उनकी हाथ की उंगलियां नष्ट हो गई थी। बताया गया हैं कि कम से कम 7 वर्ष की सजा है लेकिन उसमें कम से कम 3 या 3 से अधिक साल की सजा होना तय है।

जिसके बाद पूर्व जदयू विधायक रामबालक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एडीजे थर्ड प्रणव झा के आदेश पर सजा की बिंदु पर आगे की सुनवाई 13 नवंबर 2021 को होगी।वहीँ बचाओ पक्ष की ओर से अधिवक्ता गौतम भारद्वाज एवँ अजिताभ भारद्वाज थे तो सरकार की ओर एपीपी गौरी शंकर मिश्र ने इस केस में बहस किया !

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