70 वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराये जाने सम्बन्धी याचिका हाईकोर्ट ने किया ख़ारिज!

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रिपोर्ट- अमित कुमार!

बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
आज पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा की पुनः मांग करने वाले उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया।पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराये जाने सम्बन्धी याचिकायों को ख़ारिज करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत दी ।

पप्पू कुमार व अन्य की याचिकाओं पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका सहित सभी याचिकायों पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था,जिस पर आज कोर्ट ने ये फैसला दिया।

ये उन उम्मीदवारों के लिए काफी बड़ा झटका हैं, जिन्होंने 70वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर पुनः प्रारंभिक परीक्षा कराये जाने की मांग की थी।

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